UP Contract Employees News उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी देने की तैयारी कर दी है आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से ही अब संविदा कर्मचारियों को सैलरी देने की तैयारी चल रही है इसके साथ ही अभी तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एजेंसियों के माध्यम से सैलरी दी जाती थी जिससे कि कर्मचारियों की तरफ से कई शिकायत है सामने आई थी जिस समय पर सैलरी न मिलाना पूरा पैसा न मिलाना और आउटसोर्सिंग भर्ती में एजेंसियों के द्वारा घूसखोरी की बात भी सामने आ रही थी जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम बोर्ड का गठन करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है
संविदा कर्मियों को योगी सरकार की तरफ से मिलेंगे कई लाभ
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बोर्ड का गठन को मंजूरी योगी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है इस गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह ही कई लाभ दिए जाएंगे क्योंकि अभी संविदा कर्मचारियों की नौकरी 11 महीने के लिए मान्य होती है और जब नौकरी में दोबारा नवीनीकरण कराया जाता है तो एजेंसियां कर्मचारी से पैसे की मांग करते हैं यह सारी समस्याएं दूर करने के लिए अब आउटसोर्स सेवा निगम बोर्ड का गठन होने जा रहा है इसके बाद संविदा कर्मी भी अब सरकारी कर्मचारियों की तरह कई लाभ लेने के हकदार होंगे और संविदा कर्मियों का जीवन यापन बेहतर तरीके से चल सके इसको लेकर भी योगी सरकार की तरफ से तैयारी शुरू कर दी है
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी करने वाले कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन ₹20000 योगी सरकार की तरफ से किया जा सकता है इसके अलावा योगी सरकार अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी करने वाले कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर ढाई लाख से 7 लाख तक का मुआवजा परिवार को दे सकती है इसके अलावा बैंक की तरफ से भी संविदा कर्मी को 30 लाख रुपए की मदद बैंक की तरफ से परिवार के लोगों को मिल सकती है
संविदा कर्मी को क्या-क्या मिलेंगे लाभ
- संविदा कर्मी को अब मुफ्त मेडिकल सुविधा दी जाएगी
- संविदा कर्मी को महीने की 5 तारीख तक वेतन भुगतान का आदेश दिया जा सकता है
- संविदा कर्मी को अब 60 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद एक निश्चित पेंशन का प्रावधान है
- संविदा कर्मी के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दिया जा सकता है
- संविदा कर्मी को न्यूनतम वेतन ₹20000 दिया जा सकता है
- संविदा कर्मी को दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता पर ढाई लाख से लेकर 7 लाख तक का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जा सकता है इसके अलावा बैंक की तरफ से भी 30 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है
- संविदा कर्मी को 10 मेडिकल छुट्टी और 12 आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान भी हो सकता है
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संविदा कर्मचारियों को कई लाभ दिए जाने को लेकर आउटसोर्स सेवा निगम बोर्ड के गठन के बाद अब संविदा कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही कई लाभ लेने के हकदार होंगे इसके अलावा संविदा कर्मचारी को बिना ठोस कारण के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता अब संविदा कर्मचारियों की सैलरी नियमित कर्मचारियों के आसपास निर्धारित करने का प्रावधान भी आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से गठित होने वाले नए बोर्ड में किया जा सकता है