UP Primary Teacher Good News उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले सहायक अध्यापकों को हेड मास्टर का वेतन दिए जाने का आदेश दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका करता की तरफ से बताया गया था कि वह लंबे समय से हेड मास्टर की पोस्ट का कार्य कर रहे थे फिर भी उन्हें सहायक अध्यापक पद का ही वेतन दिया जा रहा था ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश देते हुए कहा गया है कि जो भी सहायक अध्यापक हेड मास्टर का कार्य भार संभाल रहे हैं ऐसे सभी सहायक अध्यापकों को हेड मास्टर का वेतन भुगतान किया जाए इसके बाद देश के लाखों शिक्षकों में बड़ी खुशी देखने को मिल रही है
यूपी बेसिक के सहायक अध्यापक को अब मिलेगा हेड मास्टर का वेतन
UP Primary Teacher Good News इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की तरफ से प्रदेश के लाखों सहायक अध्यापकों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दाखिल एक विशेष अपील में जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद को पहले ही एकल न्यायपी की ओर से हेडमास्टर वेतन जारी करने का आदेश दिया गया था उसको बेसिक शिक्षा परिषद ने चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी थी जिसमें अकाल न्याय पीठ की तरफ से सहायक अध्यापकों को हेड मास्टर का वेतन दिए जाने का आदेश दिया गया था इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी कि प्रदेश के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर हेड मास्टर पोस्ट की जरूरत ही नहीं है ऐसे में उन्हें हेड मास्टर पद का वेतन कैसे दिया जाए इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अकाल न्याय पीठ के उसे आदेश को बरकरार रखते हुए ऐसे सभी सहायक अध्यापकों को जो की हेड मास्टर का कार्य कर रहे थे उन सभी को हेड मास्टर पद का वेतन भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया गया है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की अपील की खारिज अध्यापकों के पक्ष में आया फैसला
UP Primary Teacher Good News इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से अपील की गई थी कि एकल पीठ ने सहायक अध्यापकों को जो की हेड मास्टर का पद संभाल रहे थे उनको उच्च वेतन देने का आदेश दिया था ऐसे में जो भी सहायक अध्यापक 2014 या उससे पहले से हेड मास्टर के पद को संभाल रहा है उसको हेड मास्टर का ही वेतन दिया जाए और एरिया भुगतान भी किया जाए लेकिन सहायक अध्यापकों की तरफ से बताया गया कि बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से उन्हें सहायक अध्यापक का ही वेतन मिल रहा है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद ने बताया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संचालित छात्र संख्या के आधार पर ही हेड मास्टर पद की नियुक्ति होती है ऐसे सभी प्राथमिक विद्यालय जिसमें डेढ़ सौ से कम छात्र पढ़ते हैं उसमें हेड मास्टर पद की जरूरत नहीं इस तथ्य के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक को हेड मास्टर पद के वेतन भुगतान न देने को लेकर चुनौती दी थी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया कि डीजे कर अधिनियम 2009 में कहीं भी या नहीं लिखा है कि जहां पर छात्र संख्या कम है वहां पर हेड मास्टर पद की जरूरत नहीं है
सहायक अध्यापक को हेड मास्टर पद के वेतन भुगतान का आदेश जारी
UP Primary Teacher Good News बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे सभी सहायक अध्यापकों को जो की हेड मास्टर का पद संभाल रहे हैं उन्हें एरिया का भुगतान जल्द किया जाए इसके साथ ही सहायक अध्यापक को हेड मास्टर पद का वेतन भुगतान किया जाए इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किया है कहीं नहीं लिखा है कि छात्र संख्या कम होने पर हेड मास्टर पद की जरूरत नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश आने के बाद प्रदेश के लाखों शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है